Saturday, May 18, 2024

2020 दिल्ली दंगे : सबूतों के अभाव में 7 लोग हुए बरी

तिरहुत डेस्क (नई दिल्ली)। साल 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में यहां की एक अदालत ने सोमवार को सात आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला की अगुवाई वाली अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपी शिकायतकर्ता की दुकान में आगजनी, तोड़फोड़ और चोरी में शामिल दंगाई भीड़ का हिस्सा थे।

न्यायाधीश ने शिकायतकर्ता सलमान मलिक की दुकान में तोड़फोड़ और आगजनी पर ध्यान देते हुए, दंगाई भीड़ के हिस्से के रूप में आरोपियों की पहचान पर चिंता जताई।

अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाह निसार अहमद ने अपने मोबाइल फोन पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें चार आरोपियों की पहचान की गई। हालांकि, अदालत ने कहा कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) द्वारा छेड़छाड़ या हेराफेरी के लिए वीडियो की जांच नहीं की गई थी।

घटना के समय में विसंगतियों सहित अभियोजन पक्ष के मामले में विरोधाभासों को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे विरोधाभासों ने अभियुक्तों का पक्ष लिया।

घटना का वीडियो भी अदालत में पेश नहीं किया गया, जिससे अभियोजन पक्ष के मामले पर और संदेह पैदा हो गया।

नतीजतन, न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला : “अभियोजन पक्ष भीड़ में आरोपी व्यक्तियों की उपस्थिति को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप सभी सात आरोपी व्यक्तियों को बरी कर दिया गया।”

आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दंगा, आगजनी और चोरी सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत गोकलपुरी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।

यह भी पढ़े: पीएम मोदी ने राजस्थान में रोड शो किया

Related Articles

Stay Connected

7,268FansLike
10FollowersFollow

Latest Articles