तिरहुत डेस्क (नई दिल्ली)। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के खिलाफ चेक बाउंस के मामले में एक स्थानीय अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। यादव ने जून 2019 में जिले के राशुलपुर थाना अंतर्गत असाहनी गांव निवासी मृत्युंजय नाथ पांडेय से जमीन खरीदी थी और इसकी रजिस्ट्री 4 जून 2019 को की गई थी।
पांडे ने कहा, “खेसारी लाल यादव को 22.07 लाख रुपये की कीमत पर जमीन बेची गई थी। उन्होंने मुझे 18 लाख रुपये का चेक दिया था, जिसे मैंने 20 जून, 2019 को अपने बैंक खाते में जमा किया था। वह चेक बैंक से 24 जून को वापस कर दिया गया था, 2019 मैंने इसे 27 जून, 2019 को फिर से जमा किया और यह फिर से बाउंस हो गया।”
पांडे ने कहा, “जब यादव के साथ चीजों को सुलझाने के मेरे बार-बार प्रयास विफल रहे, तो मेरे पास राशुलपुर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ जालसाजी की शिकायत दर्ज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मामले की सुनवाई सारण जिले के जिला अदालत छपरा में शुरू हुई।”
जिला अदालत ने उन्हें 22 जनवरी, 2021 को तलब किया लेकिन वह जवाब देने में नाकाम रहे। अदालत ने तब 25 फरवरी, 2021 को जमानती धाराओं के तहत वारंट जारी किया, जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया।
यादव के कई बार अदालत के सामने पेश नहीं होने के कारण, न्यायमूर्ति संजय कुमार सरोज (प्रथम श्रेणी) की अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।