Thursday, May 15, 2025

जमीन के बदले नौकरी घोटाला : तेजस्वी को सीबीआई ने दूसरी बार भेजा समन

तिरहुत डेस्क (नई दिल्ली)। बिहार में नौकरी के बदले जमीन घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 15 से अधिक स्थानों पर छापे मारे जाने के एक दिन बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अब राज्य के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को तलब किया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सीबीआई ने अभी तक विकास पर आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।

इससे पहले तेजस्वी को 24 फरवरी को जांच में शामिल होने के लिए समन भेजा गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए थे।

अब सीबीआई ने उन्हें दूसरा समन भेजा है और बिहार के उपमुख्यमंत्री को दोपहर 2 बजे तक पेश होने को कहा है।

जांच एजेंसी ने हाल ही में इस मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद से पूछताछ की थी।

अपने मामले में, सीबीआई ने आरोप लगाया है कि जांच के दौरान, यह पाया गया था कि आरोपियों ने मध्य रेलवे के तत्कालीन जीएम और सीपीओ के साथ साजिश रचकर भूमि के बदले में या तो उनके नाम पर या लालू परिवार के करीबी रिश्तेदारों के नाम पर लोगों को नियुक्त किया।

सीबीआई ने तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, दो बेटियों और 15 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें अज्ञात लोक सेवक और निजी व्यक्ति शामिल थे।

अधिकारी ने कहा, “2004-2009 की अवधि के दौरान यादव ने रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रुप ‘डी’ पदों पर नियुक्ति के बदले अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन-जायदाद के हस्तांतरण के रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त किया था।

पटना के कई निवासियों ने खुद या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से यादव के परिवार के सदस्यों और यादव और उनके परिवार द्वारा नियंत्रित एक निजी कंपनी के पक्ष में अपनी जमीन बेच दी और उपहार में दे दी।

“जोनल रेलवे में स्थानापन्न की ऐसी नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन या कोई सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया था, फिर भी पटना के निवासी नियुक्तियों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था।”

सीबीआई ने कहा था, “इस कार्यप्रणाली को जारी रखते हुए, पटना में स्थित लगभग 1,05,292 वर्ग फुट भूमि, अचल संपत्तियों को यादव और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा पाँच बिक्री विलेखों और दो उपहार विलेखों के माध्यम से अधिग्रहित किया गया था, जिसमें अधिकांश भूमि हस्तांतरण में विक्रेता को नकद में किए गए भुगतान को दिखाया गया था।”

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