तिरहुत डेस्क (नई दिल्ली)। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा जांच की निगरानी करने और जांच में निष्पक्षता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया है। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमणा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “हम मामले की जांच में पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए राकेश कुमार जैन (पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश) की नियुक्ति करते हैं।”
शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को एसआईटी में शामिल करने का भी आदेश दिया है, जिसमें एक महिला अधिकारी पद्मजा चौहान, उत्तर प्रदेश की वर्तमान आईजी शामिल हैं, जो कि न्यायमूर्ति जैन की देखरेख में जांच जारी रखेगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मामले को सूचीबद्ध करेगी और इस पर विस्तृत आदेश अपलोड किया जाएगा।
15 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह लखीमपुर खीरी हिंसा घटना में दिन-प्रतिदिन की जांच की निगरानी के लिए शीर्ष अदालत के कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नामों पर भी विचार करेगा।
शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले की जांच कर रहे अपने टास्क फोर्स को कुछ उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ अपग्रेड करने का भी निर्देश दिया है।
उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि शीर्ष अदालत एसआईटी जांच की निगरानी के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकती है। शीर्ष अदालत ने कहा, “अब, हमारे पास एक सेवानिवृत्त एससी या एचसी न्यायाधीश के लिए बहुत अधिक स्वतंत्रता है।” पीठ ने कहा कि वह एक ऐसे न्यायाधीश का पता लगाएगी, जो कार्यभार संभालने को तैयार हो।
सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि यूपी सरकार को मामले की जांच कर रहे टास्क फोर्स को अपग्रेड करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि अधिकारी उच्च पद के अधिकारी होने चाहिए। वर्तमान में टास्क फोर्स में स्थानीय लखीमपुर खीरी, उप निरीक्षक स्तर और डीएसपी स्तर के अधिकारी हैं।
पीठ ने साल्वे से कहा कि न्यायाधीश के नाम को अंतिम रूप देने के लिए उन्हें एक दिन का समय और चाहिए। पीठ ने कहा, “हम राकेश कुमार जैन (पंजाब और हरियाणा एचसी के पूर्व न्यायाधीश) या अन्य पर विचार कर रहे हैं। हमें उनसे परामर्श करना होगा।”
साल्वे ने बताया, “न्यायाधीश किसी अन्य राज्य से नियुक्त किया जा सकता है।” इससे पहले, शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह उत्तर प्रदेश के बाहर एक न्यायाधीश की नियुक्ति करना चाहती है।
सुनवाई का समापन करते हुए, शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार से पीड़ित परिवारों की शिकायतों पर गौर करने को कहा है, जिन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है। अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने कहा कि राज्य आवश्यक कदम उठाएगा।
हिंसा 3 अक्टूबर को हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के काफिले में चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी, जिन्हें कथित तौर पर वाहनों द्वारा कुचल दिया गया था।