तिरहुत डेस्क (नई दिल्ली)। आरक्षण मामले पर पटना हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है. हालांकि बिहार सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है और इसके लिए सितंबर का समय दिया है. बिहार में 50 फीसदी आरक्षण को बढ़ाकर 65 फीसदी करने के फैसले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था. इसके बाद बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि वह सितंबर में मामले पर विस्तृत सुनवाई करेगा.
बता दें कि हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के उस फैसले को रद्द किया था, जिसमें सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए पिछड़े वर्गों के आरक्षण में इजाफा किया गया था. बिहार सरकार ने पिछड़े वर्ग, एससी और एसटी समाज से आने वाले लोगों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए मिलने वाले आरक्षण की सीमा को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी किया था.