Friday, September 20, 2024

मलाली मस्जिद विवाद : सर्वे की मांग पर कर्नाटक की अदालत करेगी फैसला

तिरहुत डेस्क (नई दिल्ली)। कर्नाटक की एक अदालत बुधवार को मलाली मस्जिद विवाद में अपना फैसला सुनाएगी। उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद का सर्वे कराने की मांग को लेकर कुछ हिंदू संगठनों ने याचिका दायर की थी। इसके बाद मस्जिद के जीर्णोद्धार के समय हिंदू मंदिर की संरचना सामने आई।

इसे चुनौती देते हुए मस्जिद के प्रबंधन और मुस्लिम संगठनों ने तर्क दिया कि इस मामले को देखने का अधिकार अदालत के पास नहीं है। अदालत को इस संबंध में सोमवार को फैसला सुनाना था।

इससे पहले, कर्नाटक की एक स्थानीय अदालत ने दक्षिण कन्नड़ जिले में मलाली मस्जिद विवाद के संबंध में आदेश 9 नवंबर के लिए सुरक्षित रखा।

मंगलुरु में तीसरे अतिरिक्त सिविल कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखने के बाद निर्देश दिया कि मस्जिद के परिसर में यथास्थिति बनाए रखी जाए।

याचिकाकर्ताओं में से एक, विश्व हिंदू परिषद (बीएचपी) ने मलाली मस्जिद में सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग की है।

मलाली मस्जिद के प्रबंधन ने कहा कि विहिप की याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। इसने यह भी कहा कि अदालत इस मामले को नहीं उठा सकती है।

अदालत ने दलीलें और जवाबी दलीलें दर्ज की थीं। फैसला पहले 17 अक्टूबर को सुरक्षित रखा गया था, जिसे 9 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

हिंदू संगठन और अल्पसंख्यक समुदाय फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अगर अदालत मलाली मस्जिद प्रबंधन की याचिका पर विचार करती है तो विहिप की मस्जिद का सर्वे कराने की मांग खारिज हो जाएगी, और अगर अदालत विहिप की याचिका पर विचार करती है तो मस्जिदों का सर्वे करने की अनुमति दी जाएगी।

चूंकि कोई भी निर्णय कानून और व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करेगा, अधिकारी चिंतित हैं और शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने की तैयारी कर रहे हैं।

यह भी पढ़े: अमित शाह की आईबी अधिकारियों के साथ अहम बैठक, आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा

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