Thursday, September 19, 2024

दिल्ली में पटाखों पर खरीद-बिक्री में प्रतिबंध, हाईकोर्ट में दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग

तिरहुत डेस्क (नई दिल्ली)। दिल्ली उच्च न्यायालय में शुक्रवार को एक याचिका दायर कर दीवाली से पहले राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ तत्काल सुनवाई की मांग की गई है। अधिवक्ता गौतम झा ने मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की क्योंकि दिवाली नजदीक आ रही है।

गुरुवार को मामले की सुनवाई 13 दिसंबर के लिए स्थगित कर दी गई, क्योंकि उस समय मुख्य वकील मौजूद नहीं थे।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “हम अनुमति या अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। मामले की संख्या का विवरण दें, हम बाद में देखेंगे।”

इससे पहले, अदालत ने प्रतिवादी की इस दलील पर ध्यान दिया कि संबंधित मामले की जांच पहले ही उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा चुकी है। राहुल सांवरिया और तनवीर ने अपनी याचिका में अधिवक्ता गौतम झा, पंकज कुमार और श्वेता झा के माध्यम से प्रतिवादी से दिवाली के त्योहार के दौरान पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के बजाय श्रेणीबद्ध विनियमों पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की।

याचिका में कहा गया है कि दिवाली के करीब डेढ़ महीने पहले सभी तरह के पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला मनमाना और अनुचित है।

इसमें दावा किया गया कि दिवाली से डेढ़ महीने पहले पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला भी अतिश्योक्तिपूर्ण है।

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