Thursday, September 19, 2024

शाहरुख के बेटे आर्यन खान को नहीं मिली जमानत, हाई कोर्ट में 26 अक्टूबर को सुनवाई

तिरहुत डेस्क (नई दिल्ली)। बंबई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा गिरफ्तार आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई 26 अक्टूबर को निर्धारित की है। यह मामला न्यायमूर्ति एन.डब्ल्यू. साम्ब्रे के समक्ष आया और आर्यन खान के वकील सतीश मानेशिंदे ने शुक्रवार या सोमवार को तत्काल सुनवाई की मांग की।

हालांकि, न्यायमूर्ति साम्ब्रे ने मामले को अगले मंगलवार को सुनने का फैसला किया है, जिसकी वजह से आर्यन खान को पांच दिन और हिरासत में बिताने पड़ सकते हैं।

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे, आर्यन खान ने बुधवार (20 अक्टूबर) को विशेष एनडीपीएस कोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी है, जिसमें सह-आरोपी अरबाज मर्चेट और मुनमुन धमेचा के साथ उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।

साथ ही, खान की न्यायिक हिरासत दिन (गुरुवार) में समाप्त हो रही है और एनसीबी द्वारा विशेष एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश वी.वी. पाटिल के समक्ष इसकी अवधि बढ़ाए जाने के लिए एक आवेदन दाखिल किए जाने की संभावना है।

2 अक्टूबर को एनसीबी ने एक क्रूज पर छापा मारने के बाद खान, मर्चेट और धमेचा के साथ, पांच अन्य को ड्रग्स मामले के संबंध में हिरासत में लिया था और 3 अक्टूबर को इनसभी को गिरफ्तार कर लिया गया था।

खान, मर्चेट और धमेचा की तिकड़ी के अलावा, 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों में नूपुर सतीजा, इश्मीत सिंह चड्ढा, मोहक जसवाल, गोमित चोपड़ा और विक्रांत छोकर शामिल हैं, और बाद में एनसीबी ने इसी मामले में 12 और लोगों को गिरफ्तार किया है।

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